वाहित होते हुए भी स्वयं को अविवाहित बताकर तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने के अपराध में महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम.2 में जज सुनील कुमार गोयल ने सोमवार को 38 वर्षीय अभियुक्त महेन्द्गकुमार शर्मा जांगिड निवासी चौकड़ी.गंगापोलए सुभाष चौक को 7 साल की सश्रम जेल एवं 1० हजार रुपए का जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
प्रकरण के अनुसार 2०1० में रामनिवास बाग में अभियुक्त ने लिफ्ट देने के बहाने पीडिध्ता से दोस्ती कर ली। अपने आप को अविवाहित बताकर पीडिध्ता को शादी का झूठा आश्वासन देकर दुष्कर्म किया। अभियुक्त 2०1० में उसे लेकर खाटू श्यामजी भी लेकर गया था। जहां उससे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। बाद में वह गर्भवती हो गई
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अभियुक्त ने उसका गर्भपात भी करा दिया था। पीडिध्ता का आरोप है कि अभियुक्त उसे अजमेरए उदयपुर सहित अन्य स्थानों ले कर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्त के विवाहित होने की बात सामने आने पर पीड़िता ने कोर्ट के जरिये महेश नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 2 दिसंबरए 2०12 को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पत्र पेश किया। कोर्ट में 12 गवाहों के बयान करवाये गये।
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