12 मई तक दें डांस बार को लाइसेंस

dance-bar_56bae3dd97cb0एजेंसी/ नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से डांस बार को चालू किए जाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए है। कोर्ट ने सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि सरकार 12 मई तक 8 डांस बारों को लाइसेंस जारी करें। कोर्ट ने बार मालिकों को भी पुलिस को हलफनामा सौंपने को कहा है।

इस हलफनामे में उन्हें बताना होगा कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार या डांस एरिया में काम पर नहीं रखेंगे। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आर आऱ पाटिल फाउंडेशन के वकील को भी जमकर फटकार लगाई। वकील ने कोर्ट से कहा कि पुलिस को बार गर्ल्स के भी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए।

इस पर कोर्ट ने गुस्साए लहजे में कहा कि क्या है ये। क्या वो अपराधी है। कोर्ट ने आगे कहा कि हम चाहते है कि बार बालाएं अपनी रोजी-रोटी कमाएं और आप उस रोजी-रोटी के लिए काम करने वालों का हक छीन रहे है। आऱ आर पाटिल फाउंडेशन लंबे समय से डांस बार खुलने का विरोध कर रहा है।

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