सरोगेसी विनियमन विधेयक को मंजूरी अब अपनी इच्छा से कोई भी महिला बन सकती है सरोगेट: मोदी सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्यसभा की चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद सरोगेसी (विनियमन) विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यसभा सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को शामिल करने वाली सरोगेसी विनियमन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की थी कि न केवल करीबी रिश्तेदार, बल्कि अपनी इच्छा से सरोगेसी करने वाली किसी भी महिला को सरोगेट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्यसभा की 23 सदस्यीय चयन समिति द्वारा सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 में सुझाए गए 15 बड़े बदलावों में ‘बांझपन’ की परिभाषा को शामिल करना भी शामिल है।

जावड़ेकर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में केंद्रीय अधिनियमों के अनुकूलन के लिए एक आदेश जारी करने की मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने लैक्कडिव, मिनिकोय और अमिंडीवि द्वीप समूह भूमि राजस्व और किरायेदारी विनियमन, 1965 के संशोधन को मंजूरी दी है। यह लक्षद्वीप के केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) में अनुसूचित जनजाति की आबादी को निवास अधिकार प्रदान करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत और म्यांमार के बीच लकड़ियों की तस्करी, बाघों के सरंक्षण और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों और संचार में सहयोग के लिए तीन समझौते ज्ञापनों पर मंजूदी दी है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हिंसा को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल घटना पर नजर बनाए हुए है। गौरतलब हो कि दिल्ली हिंसा में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है और 189 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

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