मध्यप्रदेश : खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी।

इसकी जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब कड़ी सजा दी जाएगी।

भारत में लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचनाएं सामने आती रहीं है। इस मिलावट के कारण भविष्य में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं बहुत सारे बच्चों में होने वाले कुपोषण का एक प्रमुख कारण यह भी है कि उन्हें जो खाद्य सामग्री प्राप्त होती है उसमें मिलावट की जाती है। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार अब इन मिलावटखोरों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर चुकी है।

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में लगातार होने वाली मिलावट खोरी के खिलाफ मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि मिलावट खोरी करने वाले लोगों की सजा को अब 3 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया जाएगा।

नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में खाद्य पदार्थों तथा दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ वर्तमान में दी जाने वाली 3 वर्ष की सजा को संशोधित करके आजीवन कारावास में बदलने की मंजूरी दे दी गई है।

सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में खाद्य तथा दवाओं का अपमिश्रण रोकने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एवं तात्कालिक विधान की आवश्यकता को समझते हुए अपमिश्रण कर्ता (मिलावट खोर) के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का उपबंध करने के लिए दंड विधि मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2020 तैयार किया गया है और इसे जल्द ही विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com