केंद्रीय हज कमेटी ने हज की नई गाइडलाइन में इसका जिक्र है। यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है। जिसे केंद्रीय हज कमेटी ने लागू कर दिया है। अपने अभिभावक के साथ हज पर जाने वाले बच्चे को भी हवाई किराया देना होगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दस फीसदी किराया देना होगा। यहां बता दें कि दो साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए पूरा किराया लगेगा। बता दें कि पहले पांच साल तक के बच्चों का किराया नहीं लगता था।

इसके अलावा महिला आजमीन के साथ जाने वाले महरम सगा भाई, पिता, बेटा, दादा आदि के नियम में भी तब्दीली की गई है। वहीं बता दें कि महिला आजमीन और 70 साल की उम्र से अधिक के वृद्ध आजमीन के साथ अगर घर में कोई महरम के तौर पर पहले हज कर चुके लोग जाना चाहते हैं तो वो रिपीटर कहे जाएंगे।
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इसके साथ ही बता दें कि रिपीटर को अलग से 38 हजार रुपये जमा करने होंगे, तभी वो हज पर जा सकेंगे। यही नहीं, रिपीटर तभी महिला के साथ हज पर जाएंगे जब घर में कोई ऐसा महरम शख्स नहीं होगा जो पहले हज पर नहीं गया है। कुल मिलाकर एक शख्स को हज कमेटी एक ही बार हज कराएगी।
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