टॉप ट्रेंड : मोदी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाया

भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत उठाया है।

सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इन एप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है। 

इससे पहले भारत सरकार तीन बार एप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। सरकार ने 29 जुलाई को चीन के 48 एप्स प्रतिबंधित किए थे। इनमें लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल था।

इसके बाद 28 जुलाई को सरकार ने फिर कार्रवाई करते हुए 59 एप्स पर रोक लगा दी थी। वहीं, दो सितंबर को एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी एप्स प्रतिबंधित कर दिए थे।

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