जानें किसे भरना है 31 अगस्त और किन्हें फाइल करना है 30 सितंबर तक ITR

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए 6 दिन का समय बचा है। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया। सभी को 31 अगस्त तक आईटीआर (ITR) फाइल नहीं करनी होती। आइए जानते हैं टैक्सपेयर्स की आईटीआर फाइल करने की समयसीमा क्या-क्या है।

इनके लिए है 31 अगस्त आखिरी तारीख
आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, इन्हें 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल करनी है।

इनके लिए 30 सितंबर है आखिरी तारीख
कंपनियां, फर्म का वर्किंग पार्टनर, इंडिविजुअल या अन्य एंटिटी जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग अनिवार्य है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। ऐसे असेसीज जिन्हें सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है। सेक्शन 92ई के तहत वो टैक्सपेयर्स आते हैं जिन्होंने दूसरे देश में बिजनेस या लेनदेन किया हो। 

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