इशरत जहां मामले में वंजारा की याचिका पर सीबीआइ ने नहीं लिया स्टैंड

सीबीआइ ने पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन की याचिकाओं पर कोई स्टैंड लेने से बुधवार को इन्कार कर दिया। इन याचिकाओं में उनके खिलाफ इशरत जहां कथित मुठभेड़ मामले में अदालती कार्यवाही रोकने की मांग की गई है। गुजरात सरकार वंजारा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश जेके पांड्या के समक्ष अपनी दलील में सीबीआइ के वकील आरसी कोडकर ने कहा कि अदालत वंजारा और अमीन की याचिकाओं पर कानून के मुताबिक उपयुक्त कदम उठा सकती है। अदालत ने इशरत की मां शमीमा कौसर के वकील को वंजारा व अमीन की अर्जियों पर जवाब दाखिल करने और नौ अप्रैल को बहस करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि वह इसके बाद मामले पर फैसला करेगा।

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