अब DTH सब्सक्राइबर्स को कराना होगा KYC, TRAI ने जारी किया नया नियम

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इस वर्ष DTH टैरिफ नियमों में बदलाव कर नए नियम लागू कर दिए थे। हालांकि, इसके बाद कई सब्सक्राइबर्स ने शिकायत की थी उनके लिए नए नियम के तहत प्लान्स महंगे हो गए हैं। अब TRAI ने एक और नया नियम लागू कर दिया है कि अब हर DTH सब्सक्राइबर्स के लिए KYC अनिवार्य कराना होगा।

TRAI का नया नियम मौजूदा और DTH सब्सक्राइबर्स के लिए लागू किया गया है। अगर KYC की बात करें तो यह प्रक्रिया उसी तरह होगी जिस तरह नई सिम लेते समय होती है। ऐसे में अब से जो भी यूजर नया कनेक्शन लेंगे उन्हें KYC कराना होगा। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब ही यूजर को नया DTH कनेक्शन दिया जाएगा और सेट-टॉप-बॉक्स को इंस्टॉल किया जाएगा। वहीं, मौजूदा सब्सक्राइबर्स को को KYC कराने के लिए 2 साल का समय दिया गया है।

इस तरह कराए DTH सब्सक्राइबर्स अपनी KYC:

  • जब भी आप अपने लिए नया कनेक्शन लेंगे आपको KYC कराना होगा। इसके बाद ही नया सेट-टॉप-बॉक्स इंस्टॉल किया जाएगा। नया बॉक्स उसी एड्रेस पर लगाया जाएगा जो KYC फॉर्म में दर्ज होगा।
  • जब आप KYC कर रहे होंगे तो आपकी पहचान के लिए DTH ऑपरेटर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसके वेरिफाई होने के बाद ही सेट-टॉप-बॉक्स के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
  • अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपना पहचान प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
  • इसके अलावा अगर आप मौजूदा सब्सक्राइबर हैं और आपका कनेक्शन मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपको 2 साल का समय दिया जाएगा कि आप अपना नंबर लिंक करा सकें।
  • TRAI ने ऑपरेटर्स को किसी भी सब्सक्राइबर का डॉक्यूमेंटस कलेक्ट करने की छूट दी है। लेकिन ऑपरेटर्स सेट-टॉप-बॉक्स से सब्सक्राइबर्स का लोकेशन डाटा नहीं ले सकते हैं।

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