अब सुरक्षित होंगी आशा व आशा संगिनी, जिले से 3387 को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने आशा एवं आशा संगिनी के लिए अहम योजना शुरूआत की है । प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना के तहत समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने वाली जनपद की 3258 आशा और 129 आशा संगनी को लाभ मिलेगा । यह जानकारी डीसीपीएम सुरेन्द्र कुमार ने दी।

डीसीपीएम ने बताया कि स्थानीय जनपद में कुल 3258 आशा व 129 आशा संगिनी कार्यरत है । योजना के तहत समस्त ग्रामीण एवं शहरी आशा व आशा संगिनी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना पर लाभान्वित होंगी। उन्होंने बताया इन बीमा योजनाओं के लिए जिस बैंक में वर्तमान आशा का खाता है, उसी बैंक से बीमा हेतु फॉर्म प्राप्त करके आशाओं एवं संगिनियों को फॉर्म भरकर वहीं जमा कराना होगा। बीमा हेतु पंजीयन एवं बीमा दावे से संबन्धित कार्यवाही उनके संबन्धित बैंक के स्तर से फॉर्म भरवा कर पूरी की जाएगी। पंजीयन के उपरांत बीमा की एनरोलमेंट संख्या एवं बीमा हेतु जमा धनराशि की प्रतिलिपि प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु आशाएँ संबन्धित सीएचसी/अर्बन पीएचसी में प्रस्तुत करेंगी। आशा से बीमा हेतु जमा धनराशि के विवरण प्राप्ति के उपरांत बैंक खाते में संबन्धित बीमा योजना की प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को हाल ही में जारी किए गए शासना देश में दोनों प्रकार की बीमा योजनाओं के बारे में दिशा-निर्देश दिये हैं। इसके अनुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य 330 रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति सदस्य 12 रुपए की दर से बीमा कराने हेतु आवश्यक प्रीमियम की धनराशि दी गई है।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक अम्बरीश द्विवेदी ने बताया कि 18 से 50 वर्ष की उम्र तक की सभी आशाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित होंगी यदि किसी कारणवश किसी भी आशा की मौत हो जाने पर जीवन बीमा के लिए दो लाख रुपए देय होंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष 330 रुपये प्रीमियम की धनराशि संबंधित बैंक द्वारा आशा और आशा संगिनी के बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आशाओं हेतु प्रीमियम की धनराशि 12 रुपऐ प्रतिवर्ष बैंक द्वारा आशा और आशा संगिनी के बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी।

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