अगले साल से समय पर IT रिटर्न नहीं भरने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

नई दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा बुधवार को पेश किये गए आम बजट में आम लोगों और कारोबारियों की उम्मीदों को पूरा करते हुए टैक्स वसूली के लिए नए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

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उल्लेखनीय है कि अगले वर्ष से आयकर रिटर्न समय पर ना भरने पर 10,000 तक रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर कानून में नई धारा (23F) के तहत, रिटर्न भरने की अंतिम तिथि निकलने के बाद के 31 दिन में रिटर्न भरने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि इसके बाद 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे और 2018-19 के वित्तीय वर्ष में प्रभावी होंगे.

इसी तरह अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का किराया देते हैं, तो 5 प्रतिशत का टीडीएस देना होगा. इस तरह के भुगतान आम लोगों को करने होंगे, इसलिए उन्हें टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें यह टीडीएस पूरे साल के किराए पर एक बार काटना होगा.इसके अलावा इस बजट में यह भी तय किया गया है कोई भी व्यक्ति एक दिन में तीन लाख रुपये ज्यादा का नकद लेनदेन नहीं कर सकेगा.

बता दें कि आयकर कानून में जोड़ी जा रही इस नई धारा (271 डीए) के तहत नियम तोड़ने वाले को बतौर जुर्माना उतने पैसे चुकाने होंगे, जो उन्होंने नकद भुगतान की तय सीमा से ज्यादा भुगतान किए हैं.हालांकि इस कानून में यह भी कहा गया कि तय सीमा से ज्यादा नकद भुगतान करने की वाजिब वजह बताने पर उन्हें इस जुर्माने से छूट मिल सकती है.जुर्माना तय करने का अधिकार इनकम टैक्स के ज्वा्इंट कमिश्नर के हाथ में होगा. इससे इंस्पेक्टर राज की वापसी का अंदेशा है.

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