स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर हुई याचिका, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के गलत इस्तेमाल मामले में गुजरात उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी से राशि वसूली की जानकारी सरकार से मांगी है। साथ ही सरकार को 26 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने 2017 में गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अगस्त 2011 में स्मृति ईरानी पहली मर्तबा गुजरात से राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित हुई थी। उन्होंने आणंद जिले को सांसद निधि से कराए जाने वाले कार्यों के लिए चुना गया था। वर्ष 2018 में स्मृति ईरानी की सांसद निधि से शारदा माजूर कामदार सहकारी मंडली को 232 कार्य बगैर टेंडर के ही दे दिए गए थे। इन कार्यों के लिए 5.93 करोड़ का भुगतान भी किया गया था। आरोप है कि इसमें 84.53 लाख का भुगतान धोखाधड़ी से किया गया था।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में शारदा माजूर कामदार सहकारी मंडली ने पंचायत भवन की मरम्मत के लिए 45.20 लाख की मांग की, जिसके लिए पहले से ही भुगतान को अनुमति दे दी गई थी। आणंद जिले के कलेक्टर ने 20 जून 2017 को उपसचिव को खत भेजकर इन अनियमियतताओं के बारे में जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शारदा माजूर कामदार सहकारी मंडली के सभी मेंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता हैं।

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