फिर से जेल की हवा खा सकतें हैं राजपाल यादव

rajpal-yadav_5752715baa740एजेंसी/ नई दिल्ली : शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायलय ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को अपनी बची हुई 6 दिन की सजा को पूरा करने का आदेश दिया। राजपाल को 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल में आत्म समर्पण करना होगा और पूर्व में दी गई सजा में से बचे 6 दिन की सजा को पूरा करना होगा। गौरतलब है कि यादव ने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में चार दिन काटे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी।

अब न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने दिसंबर 2013 में एकल पीठ द्वारा अभिनेता को दी गई सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट का कहना है कि प्रक्रिया का पालन करने में यादव की नाकामी को स्वीकारा नहीं जा सकता। उन्हें अपने आचरण के संबंद में स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

इसके बावजूद वो अपने जूठ पर कायम रहे। मामले का इतिहास कहता है कि बार-बार शपथ पत्र का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब उन्हें यह पूछने के लिए बुलाया गया कि कार्रवाई क्यों न की जाए, तो अपीलकर्ता और उसकी पत्नी का जवाब टालमटोल वाला था। 2013 में जो हलफनामा दायर किया गया था, उसमें उनकी पत्नी के जाली हस्ताक्षर थे।

बता दें कि दिल्ली के बिजनेसमैन एम जी अग्रवाल ने 5 करोड़ रुपए के कर्ज को न लौटा पाने पर राजपाल व उनकी पत्नी के खिलाफ वसूली वाद दायर किया था। 2010 में एक्टर ने बतौर डायरेक्टर फिल्म बनाने के लिए लोन लिया था। उन पर आरोप है कि उन्होने कोर्ट को भटकाने के लिए झूठा हलफनामा दायर किया था।

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