गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास अलबामा स्‍टेट में…

अमेरिका में अलबामा स्‍टेट सीनेट ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को पारित कर दिया। इस विधेयक के अनुसार, गर्भपात करने वाले डॉक्‍टर को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। स्‍टेट के रिपब्‍लिकन समर्थकों ने इस विधेयक को आगे किया जिससे यहां गर्भपात पर प्रतिबंध को पूरा समर्थन मिला। बता दें कि यूएस में सबसे अधिक राजनीतिक रूप से विभाजनकारी मुद्दों में से एक गर्भपात है। बिल को समर्थन देने वाले रिपब्‍लिकन टेरी कोलिंस ने कहा,’हमारे बिल के अनुसार गर्भ में पलनेवाला शिशु एक इंसान है।’ इस बिल में दुष्‍कर्म जैसे मामलों में भी गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी ओर अमेरिका में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही संस्था एसीएलयू ने बिल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करने की घोषणा की है। संस्था का कहना है कि वह बिल को किसी भी सूरत में क्रियान्वित होने से रोकेगी। 

6 दिन पहले ही दक्षिणी अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ने दिल की धड़कन का पता चल जाने पर गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक बिल पर हस्ताक्षर किया। मंगलवार रात चार घंटे से अधिक चली बहस के बाद रिपब्‍लिकन नीत सीनेट ने HB 314 को पारित करने के लिए 25-6 से वोट किया। इस माह के शुरुआत में अलबामा हाउस ने यह विधेयक पारित कर दिया था। इस कानून के अनुसार केवल कुछ मामलों में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। यदि गर्भवती महिला की जान अथवा स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा हो या महिला की गंभीर बीमारी की स्थिति में या फिर गर्भ में पल रहे बच्‍चे को कोई घातक बीमारी हो तब गर्भपात कराया जा सकेगा। रिपब्‍लिकन गर्वनर के इवे के पास इस विधेयक पर हस्‍ताक्षर के लिए 6 दिन होंगे हालांकि यह कानून बनने के 6 माह बाद प्रभावी हो सकेगा। सार्वजनिक तौर पर इवे ने इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। इवे की प्रवक्‍ता लोरी जोंस ने बताया कि जब यह बिल गर्वनर के पास हस्‍ताक्षर के लिए पहुंचेगा तब वह इसपर अपनी प्रतिक्रिया देंगी।

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